₹2 लाख नक़द क्यों नहीं ले सकते?
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 186 (1961 के अधिनियम की धारा 269ST) एक व्यक्ति से एक दिन में ₹2,00,000 या ज़्यादा नक़द लेने से मना करती है — जुर्माना उतनी ही रकम का।
काउंटर इस बिल और उस ग्राहक से आज ली गई नक़द को जोड़कर गिनता है, और बताता है कि और कितनी नक़द ले सकते हैं।
बाक़ी “+ हिस्सों में भुगतान” से UPI, कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र से लें।
F6कौन-सा बटनकाउंटर पर यह दबाएँ
कहाँकाउंटर (POS)
ऐसे भी पूछा जाता है
- “बड़ी नक़द रकम मना होती है”
- “2 lakh cash kyu nahi le sakte”