ग्राहक का PAN कब चाहिए?
बिना GSTIN वाले ख़रीदार को ₹2,00,000 से ज़्यादा के बिल के लिए (आयकर नियम, 2026 का नियम 159 — पहले नियम 114B), भुगतान किसी भी तरह हो।
भुगतान वाले बॉक्स में “Buyer's PAN” माँगा जाता है। PAN न हो तो वे फ़ॉर्म 97 (जो फ़ॉर्म 60 की जगह आया) पर दस्तख़त करें: फ़ॉर्म पर दस्तख़त हुए, यह टिक करें और उसे बिल के साथ रखें।
₹50,000 या ज़्यादा के बिल पर ख़रीदार का नाम और पता भी चाहिए (GST नियम 46)।
कहाँकाउंटर (POS)
ऐसे भी पूछा जाता है
- “फ़ॉर्म 60”
- “फ़ॉर्म 97”
- “PAN kab chahiye”